बिहार राज्य खाध एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि का गठन कम्पनी अधिनियम ,1956 के अन्तर्गत 2 अप्रैल 1973 को किया गया। खाध एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार द्वारा भारत की सबसे बड़ी जन-वितरण प्रणाली में से एक जिससे द्वारा गेहूँ, चावल इत्यादि का वितरण करीब 45,000 से ज्यादा राशन दुकानों के माध्यम से अन्त्योदय एवं राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले करीब 8.57 करोड़ जनता को वितरित किया जाता है।.
बिहार राज्य खाध एवं असैनिक आपूर्ति निगम, जो जन-वितरण प्रणाली को लागू करने की नोडल इकार्इ है, द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही तथा गड़बड़ी एवं विचलन रोकने हेतु र्इ.पी.डी.एस. प्रणाली लागू की जा रही है।
र्इ.पी.डी.एस. के अन्तर्गत सभी जिला प्रबंधक कार्यालय, 57 भारतीय खाध निगम डीपो एवं 534 जन-वितरण प्रणाली भंडार आता है। बिहार राज्य खाध एवं असैनिक आपूर्ति निगम को धान एवं गेहूँ सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य एवं अतिरिक्त बोनस पर किसानों से खरीद हेतु भी नोडल एजेन्सी बनाया गया है।